
छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बड़ा और राहतकारी बदलाव किया है। राज्य सरकार ने राजपत्र (Gazette) में अधिसूचना जारी करते हुए 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदी करने पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान लागू किया है। यह विशेष छूट अब सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं के लिए प्रभावी होगी।

यह अधिसूचना वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा जारी की गई है। इसके तहत पात्र श्रेणियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार संपत्ति रजिस्ट्री पर आर्थिक राहत प्रदान की जाएगी।
नए नियमों के अनुसार, सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं द्वारा आवासीय संपत्ति के पंजीयन पर स्टाम्प ड्यूटी में अधिकतम 25% तक की छूट दी जाएगी। यह लाभ केवल उन्हीं मामलों में लागू होगा, जो निर्धारित सीमा और पात्रता शर्तों के अंतर्गत आते हैं।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह सुविधा केवल तय प्रक्रिया और दस्तावेजी सत्यापन के आधार पर ही दी जाएगी।
इस निर्णय से रक्षा परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, विशेषकर उन लोगों को जो लंबे समय से रजिस्ट्री खर्च को लेकर बोझ महसूस कर रहे थे।
राज्य सरकार का कहना है कि इस कदम से न केवल रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों को सम्मानपूर्वक राहत मिलेगी, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने का लक्ष्य भी है।
यह आदेश वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के सचिव अंकित आनंद ने जारी किया है। सभी जिलों को इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
