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बिरनपुर हिंसा मामला : कोर्ट ने 3 साल बाद हत्या के 17 आरोपियों को दोषमुक्त किया

बेमेतरा के बिरनपुर हिंसा मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। 3 साल बाद जिला सत्र न्यायालय बेमेतरा ने रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद हत्या के 17 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। हिन्दू संगठन के छतीसगढ़ बंद के दौरान यह आंदोलन हिंसक हो गया था।

प्रदर्शन के बाद बकरी चरवाहा पिता- पुत्र रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद का कोरवाय गांव के खेत में शव मिला था। इस मामले में हत्या के आरोप में इन सभी को गिरफ्तार किया था। 3 साल बाद जिला सत्र न्यायालय बेमेतरा ने इन सभी को दोषमुक्त कर दिया है।

यह था पूरा मामला
बिरनपुर हिंसा मामला शुरू हुआ था दो बच्चों की मामूली लड़ाई से, जो देखते-देखते दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में बदल गया। 8 अप्रैल 2023 को साजा विधायक ईश्वर साहू के 22 वर्षीय पुत्र भुनेश्वर साहू की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

घटना के बाद तनाव इतना बढ़ा कि 10 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। गांव में आगजनी हुई और मुस्लिम समुदाय के रहीम और उनके पुत्र ईदुल मोहम्मद की भी हत्या हो गई।

प्रशासन ने धारा 144 लागू की और करीब दो सप्ताह तक कर्फ्यू रहा. पुलिस ने शुरुआत में 12 लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन CBI ने अपनी जांच में 6 नए आरोपियों का उल्लेख किया है।

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