
डीपी विप्र कॉलेज में कार्यरत रहे बुक कीपर अरुण कश्यप को आखिरकार 17 साल बाद न्याय मिला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कॉलेज प्रबंधन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उच्च शिक्षा आयुक्त द्वारा दिए गए सेवा बहाली के आदेश को चुनौती दी गई थी। हालांकि, यह फैसला तब आया जब अरुण कश्यप अब रिटायर हो चुके हैं।
अरुण कुमार कश्यप डीपी विप्र कॉलेज में बुक कीपर के पद पर कार्यरत थे। 2 फरवरी 2008 को कॉलेज प्रबंधन ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी थीं। इस कार्रवाई से दुखी होकर उन्होंने उच्च शिक्षा आयुक्त, रायपुर के समक्ष अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकारी ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया और कश्यप की सेवा बहाल करने का आदेश दिया।
