छत्तीसगढ़रायपुर

लंबित ई-चालान धारकों को राहत : 14 मार्च को लोक अदालत में होगा निराकरण

लंबित ई-चालान वाले वाहन स्वामियों के लिए राहत का मौका है। न्यायालय में ट्रांसफर हो चुके और अब तक भुगतान न किए गए ई-चालानों का निराकरण 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में किया जाएगा। इसके लिए संबंधित वाहन स्वामियों को 10 मार्च 2026 तक अपने नजदीकी यातायात थाने में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

पुलिस उपायुक्त (यातायात) विकास कुमार ने निर्देश दिया है कि लोक अदालत के बाद भी यदि प्रकरण लंबित पाए जाते हैं तो संबंधित वाहन को जब्त कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में प्रकरण रखने के लिए पूर्व रजिस्ट्रेशन आवश्यक है।

किन मामलों का होगा निराकरण
15 अक्टूबर 2025 के पूर्व जारी हुए और अब तक लंबित ई-चालान प्रकरणों को लोक अदालत में रखा जाएगा। लंबित प्रकरण वाले वाहन स्वामियों को मोबाइल कॉल के माध्यम से सूचना दी जाएगी तथा व्हाट्सएप पर नोटिस की प्रति भी भेजी जाएगी।

यहां कराएं रजिस्ट्रेशन
वाहन स्वामी अपने क्षेत्र के निकटतम यातायात थाने में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं—
यातायात थाना तेलीबांधा
यातायात थाना भाठागांव बस स्टैंड
यातायात थाना शारदा चौक
यातायात थाना फाफाडीह
यातायात थाना भनपुरी
यातायात थाना टाटीबंध
यातायात थाना पंडरी
यातायात थाना पचपेड़ीनाका
यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी

प्रशासन की अपील
यातायात पुलिस ने अपील की है कि जिन वाहन स्वामियों के ई-चालान लंबित हैं, वे 10 मार्च तक अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराकर लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण कराएं। अन्यथा न्यायालयीन प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, जिससे वाहन संबंधी सेवाएं और अन्य कार्य प्रभावित हो सकते हैं।

Source Link

Related posts

राष्ट्रीय युवा दिवस पर रायपुर में ‘स्वदेशी संकल्प दौड़’

100 दिन में पैसे डबल का झांसा : रायपुर समेत कई जिलों के 2 दर्जन लोगों से 5 करोड़ की ठगी

DSIR ने धमतरी जिले की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु NIT रायपुर को STREE परियोजना की स्वीकृत

Leave a Comment

error: Content is protected !!