रायपुर

मौदहापारा संडे बाजार में पहचान पत्र अनिवार्य, सुबह 10 बजे तक दुकान लगाने की अनुमति

राजधानी में लगने वाले मौदहापारा संडे बाजार को सुव्यवस्थित बनाने के लिए नगर निगम ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब बाजार में व्यापार करने वाले सभी फेरीवालों के लिए पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा और निर्धारित स्थान पर ही सुबह 10 बजे तक दुकान लगाने की अनुमति मिलेगी।

नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने लगभग 100 फेरीवालों की बैठक लेकर नई व्यवस्था की जानकारी दी। बैठक में यातायात पुलिस और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे।

नई व्यवस्था के तहत मौदहापारा संडे बाजार केके मार्ग पर पुलिस थाना से लेकर मौदहापारा मस्जिद तक मार्ग किनारे सफेद रोड मार्किंग के भीतर लगाया जाएगा। व्यापारियों को अनिवार्य रूप से अपनी आईडी साथ रखनी होगी और केवल निर्धारित दायरे में बैठकर ही व्यवसाय करने की अनुमति दी जाएगी। सड़क पर सामान रखना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
बाजार में आने वाले नागरिकों के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था दुर्गा कॉलेज के समीप श्री महाबीर गौशाला कॉम्पलेक्स में की गई है। अधिकारियों ने फेरीवालों से स्वच्छता बनाए रखने और कचरा इधर-उधर न फैलाने की अपील की है।

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जाम, अव्यवस्थित पार्किंग या गंदगी की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि जनसुविधा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यापारियों का सहयोग आवश्यक है।

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