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छत्तीसगढ़ में लागु हुई रोड एक्सीडेंट कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम

सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को अब इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में ‘सड़क दुर्घटना नगदी रहित उपचार स्कीम 2025’ को 5 मई से प्रभावशील कर दिया गया है।

इस संबंध में अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय से समस्त जिलों के कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इस योजना के तहत किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को घटना की तारीख से 7 दिन के भीतर सूचीबद्ध अस्पतालों में नगदी रहित उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। हर पीड़ित को अधिकतम ₹1,50,000 तक का इलाज मुफ्त प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा प्रदेशभर में लागू की गई है और इसका उद्देश्य गंभीर रूप से घायल लोगों को समय पर इलाज मुहैया कराना है, जिससे उनकी जान बचाई जा सके।

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