सावधान कल से ट्रेन में यात्रा के समय यह हरकत न करें। वर्ना मंहगाई के इस दौर में कई गुना जुर्माने के साथ यात्रा जेल की भी करनी पड़ सकती है।
रेलवे बोर्ड ने 37 साल पुराने रेलवे एक्ट 1989 को खत्म कर नया जनविश्वास एक्ट (जविए)2026 अधिसूचित करते हुए अमूमन हर धारा पर जुर्माना बढ़ा दिया है। इस संबंध में रेल्वे बोर्ड 16 पेज की अधिसूचना को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर आज शनिवार से देश भर में लागू कर दिया है।
बोर्ड ने सभी टीटीई,टीसी को यह अधिसूचना शेयर कर अपनी जांच के दौरान इस्तेमाल करने कहा है।
इसके मुताबिक अब जन विश्वास एक्ट की धारा 137-138 के तहत न्यूनतम जुर्माना 250 को बढ़ाकर 500 रूपए कर वसूला जाएगा। यह जुर्माना बिना टिकट, अनुचित टिकिट के यात्री से भी वसूला जाएगा। धारा 142 के तहत के ट्रांसफर टिकिट पर यात्रा करने पर टिकिट जब्त करने व 500 रूपए का जुर्माना देना होगा। धारा 144 में अवैध हाकिंग (वेंडर) भिक्षा (बैगिंग) मांगने पर 2000 रूपए का जुर्माना लगेगा।
जविए की धारा 145 में नशा करने, हंगामा (न्यूसेंस) थूकने,गाली गलौज, अश्लील हरकत,या टिप्पणी पर पहली बार में 1000 रूपए और पुनरावृत्ति पर अधिकतम 5 हजार रुपए के साथ कारावास भी होगी। धारा 147 के तहत यात्रा क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश पर 500 रूपए, ट्रेन में धुम्रपान पर धारा 155 के तहत 2 हजार रुपए तक जुर्माना देना होगा। ऐसा करने पर ट्रेन से रास्ते में उतारने के अलावा कोर्ट में पेश करने पर सजा और 5000 का अर्थदंड भी भरना होगा।
धारा 165 के तहत खतरनाक माल के साथ यात्रा पर 10 हजार , पहली बार उल्लंघन पर और पुनरावृत्ति पर धारा 166 के तहत 2-5000 रूपए जुर्माना वसूला जाएगा। रेलवे समपार (रोड लेवल क्रासिंग) में बाधा पहुंचाने पर धारा 176 के तहत 100 रूपए का जुर्माना लगेगा।
सबसे अहम महिलाओं के लिए आरक्षित कोच (डिब्बे कूपे) में पुरूषों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। ऐसा करते पकड़े जाने पर धारा 162 के तहत 2500 रूपए जुर्माना और सजा भी हो सकती है।
दपूमरे रायपुर के सी. डीसीएम त्रिवेदी का तबादला
रायपुर। दपूमरे रायपुर के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी का तबादला हो गया है। वे अब पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर मंडल में चीफ गुड्स ट्रांसपोर्ट मैनेजर नियुक्ति किए गए हैं। हालांकि अभी उनकी जगह नई नियुक्ति नहीं की गई है।
