ब्रेकिंग न्यूज़रायपुर

रायपुर मॉल पार्किंग शुल्क को उपभोक्ता फोरम ने अवैध बताया, मुफ्त पार्किंग और मुआवजा देने का आदेश जारी

sanjari

शहर के बड़े शॉपिंग मॉल की पार्किंग अवैध घोषित कर दी गई है यानी मॉल के पास अब अधिकार नहीं है कि वो आपसे किसी तरह की पार्किंग की वूसली करें। पार्किंग से जुड़े एक केस में उपभोक्ता फोरम ने ये निर्देश जारी किया है।

याचिकाकर्ता को भी बड़ी राहत, मुआवजे का आदेश

रायपुर के पुराना विधानसभा रोड स्थित एक मॉल में लोगों से पार्किंग की वसूली अवैध है। दरअसल ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये राज्य उपभोक्ता फोरम के आदेश में के गई टिप्पणी है। जिला उपभोक्ता फोरम ने साफ कहा है कि मॉल परिसर में पार्किंग सुविधा जनता के लिए जरूरी है और इसके लिए अलग से शुल्क लेना अवैध है। इसके बावजूद शहर के कई मॉल्स में अब भी 10 से 30 रुपए तक की वसूली जारी है।

प्रबंधन ने साध ली चुप्पी, नहीं दिया कोई जवाब

फोरम ने शिकायतकर्ता वकील अंजिनेश शुक्ला के मामले में मॉल प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि पार्किंग पूरी तरह मुफ्त की जाए। साथ ही शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपए मुआवजा देने और 5 हजार रुपए कानूनी खर्च के तौर पर दिया जाए।

इस तरफ उपभोक्ता न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मॉल प्रबंधन इस तरह से पार्किंग नहीं वसूल सकता। मगर दूसरी तरफ मॉल में आने वालों से पार्किंग की वूसली जारी है।

Source Link

Related posts

ED टीम से अभनपुर में धक्का-मुक्की : भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला जांच के दौरान FIR, लाखों के जेवर-नकदी जब्त

नशे के कारोबारी को 15 साल की जेल, विवेचक SI को मिला इनाम

रायपुर में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, संतोषी नगर में सड़क किनारे बने अवैध शेडों को हटाया गए

Leave a Comment

error: Content is protected !!