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17 जनवरी से होगा लर्निंग लाइसेंस शिविरों का आयोजन

37वें सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने तथा सुरक्षित सड़क परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अंबिकापुर ने बताया कि जिले के विभिन्न विकासखण्डों में लर्निंग लाइसेंस शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

जारी आदेश के अनुसार, कार्यालय अंतर्गत पंजीकृत परिवहन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से निर्धारित तिथियों एवं स्थलों पर लर्निंग लाइसेंस शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां आम नागरिक लर्निंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं का लाभ सरल एवं सुगम रूप से प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, शिविरों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा एवं सुरक्षित वाहन संचालन के प्रति जागरूक भी किया जाएगा।

खण्ड अंबिकापुर में 17 एवं 18 जनवरी 2026 को पी.जी. कॉलेज ग्राउंड, अंबिकापुर तथा 24 जनवरी 2026 को महिला कॉलेज, अंबिकापुर में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का संचालन अग्रवाल परिवहन सुविधा केन्द्र, शिवम् ऑनलाइन परिवहन सुविधा केन्द्र एवं अभिजीत परिवहन सुविधा केन्द्र द्वारा किया जाएगा। विकासखण्ड लखनपुर में 17 जनवरी 2026 को थाना लखनपुर परिसर में विजन परिवहन सुविधा केन्द्र एवं सरगुजा परिवहन सुविधा केन्द्र द्वारा शिविर लगाया जाएगा। विकासखण्ड उदयपुर में 17 जनवरी 2026 को थाना उदयपुर में सुरभि परिवहन सुविधा केन्द्र एवं महामाया परिवहन सुविधा केन्द्र द्वारा शिविर आयोजित होगा।

विकासखण्ड सीतापुर में 17 जनवरी 2026 को थाना सीतापुर में अंकित परिवहन सुविधा केन्द्र एवं एक्का परिवहन सुविधा केन्द्र द्वारा शिविर लगाया जाएगा।विकासखण्ड लुण्ड्रा में 18 जनवरी 2026 को थाना लुण्ड्रा में प्रिंस परिवहन सुविधा केन्द्र एवं पटेल ऑनलाइन परिवहन सुविधा केन्द्र द्वारा शिविर आयोजित किया जाएगा। विकासखण्ड बतौली में 18 जनवरी 2026 को थाना बतौली में मनसा परिवहन सुविधा केन्द्र एवं गुलशन परिवहन सुविधा केन्द्र द्वारा शिविर लगाया जाएगा। इसी प्रकार विकासखण्ड मैनपाट में 18 जनवरी 2026 को थाना मैनपाट में गुप्ता कपील परिवहन सुविधा केन्द्र एवं सरगुजा परिवहन सुविधा केन्द्र द्वारा शिविर आयोजित किया जाएगा।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अंबिकापुर ने बताया कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना तथा युवाओं एवं नए चालकों को सुरक्षित वाहन संचालन के प्रति जागरूक करना है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथियों एवं स्थलों पर आयोजित शिविरों में उपस्थित होकर लर्निंग लाइसेंस एवं सड़क सुरक्षा संबंधी सेवाओं का लाभ उठाएं तथा सुरक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनने में सहयोग करें।

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