कवर्धा रुपए दुगुना करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी के मामले में कबीरधाम पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर उत्तरप्रदेश की जेल से दो आरोपियों को आज कवर्धा लाई।
पुलिस विभाग के अनुसार ग्राम महराटोला निवासी ढेलउ राम साहू और ग्राम धनेली निवासी पुनीता बाई ने क्रमश: थाना कवर्धा और थाना कुंडा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पीएसीएल (पल्स एग्रोटिक कार्पोरेशन लिमिटेड)कंपनी से जुड़े एजेंटों और संचालकों ने निवेश पर अधिक लाभ का आश्वासन देकर लोगों से धन जमा कराया, लेकिन बाद में राशि वापस नहीं की गई।
पुलिस ने बताया कि शिकायतों के आधार पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 363/2015 दर्ज कर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और 34, इनामी चिटफंड एवं धन परिचालन योजना (प्रतिषेध) अधिनियम की धारा 3, 4 एवं 5 तथा छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
पुलिस के अनुसार जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि कंपनी से जुड़े निवेश योजनाओं में बड़ी संख्या में जमाकर्ताओं ने धन जमा किया था। पुलिस का दावा है कि कुल 13,275 जमाकर्ताओं से लगभग 29.72 करोड़ रुपये जमा कराए गए थे और निवेशकों को उनकी राशि वापस नहीं मिली।
पुलिस ने बताया कि इस प्रकरण में पूर्व में कंपनी से जुड़े कई अन्य आरोपियों के विरुद्ध पूरक चालान विशेष न्यायालय, कबीरधाम में प्रस्तुत किया जा चुका है।
जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी गुरनाम सिंह और गुरूजंत सिंह गिल उत्तरप्रदेश के जालौन जिले की उरई जेल में निरुद्ध हैं। पुलिस के अनुसार प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर एक टीम भेजी गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को कबीरधाम लाया गया।
पुलिस का कहना है कि जांच में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों गुरनाम सिंह (70 वर्ष), गुरूजंत सिंह गिल (76 वर्ष), दोनों निवासी पंजाब को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले की आगे की जांच जारी है।
