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कोल ब्लॉक केस में दिवंगत पूर्व PM मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट

नई दिल्ली। ओडिशा के तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। इसके साथ ही करीब एक दशक से लंबित यह कानूनी विवाद समाप्त हो गया।

यह फैसला डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के लगभग डेढ़ वर्ष बाद आया है। उनका 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता के निधन के कारण अपील अब निष्प्रभावी हो चुकी है और इसे समाप्त किया जाता है।

क्या था मामला?

यह विवाद यूपीए सरकार के कार्यकाल में ओडिशा के तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा था। उस समय डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के साथ-साथ कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। आरोप था कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को कोयला ब्लॉक आवंटित करने की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई थीं।

हालांकि, जांच के बाद CBI ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में स्पष्ट कहा था कि अभियोजन चलाने योग्य कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले। इसके बावजूद मार्च 2015 में विशेष सीबीआई अदालत ने डॉ. मनमोहन सिंह, उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पी.सी. पारेख समेत अन्य आरोपियों को समन जारी कर दिया था।

2015 में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक

विशेष अदालत के समन आदेश को चुनौती देते हुए डॉ. मनमोहन सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने दलील दी थी कि जब जांच एजेंसी स्वयं अभियोजन योग्य अपराध नहीं मान रही है, तब समन जारी करना न्यायसंगत नहीं है। इसके बाद अप्रैल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने समन आदेश पर रोक लगा दी थी।

10 साल बाद मिला अंतिम फैसला

मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने अब CBI की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा रिपोर्ट को खारिज कर संज्ञान लेने का कोई उचित कारण नहीं था। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य आरोपियों के खिलाफ इस मामले की कानूनी कार्यवाही पूरी तरह समाप्त हो गई। यह फैसला देश के चर्चित कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निष्कर्ष माना जा रहा है।

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