सोमवार का दिन देशवासियों के जीवन में दोहरी खुशियाँ लेकर आया। पहला, आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई। दूसरा, आज से जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की नई दरें लागू हो गईं। इससे रोज़मर्रा की कई वस्तुओं की कीमतें कम हो गई हैं और मासिक खर्च कम हो गया है। पनीर से लेकर कारों तक, कई उत्पादों की दरें भी कम कर दी गई हैं। इसके अलावा, विलासिता की वस्तुओं और व्यसनों की कीमतें भी बढ़ गई हैं।
अब केवल दो टैक्स स्लैब
आज से, वस्तुओं पर केवल दो टैक्स स्लैब के तहत कर लगेगा। नई जीएसटी दरों के तहत, केवल 5% और 18% की दरें लागू होंगी। 12% टैक्स स्लैब वाली वस्तुओं को 5% टैक्स स्लैब में स्थानांतरित कर दिया गया है, और 28% टैक्स स्लैब वाली कई वस्तुओं को 18% टैक्स स्लैब में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा, कई वस्तुओं पर शून्य जीएसटी लागू होगा।
इन खाद्य पदार्थों पर दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई हैं।
वनस्पति वसा और तेल, मोम, वनस्पति मोम, मांस, मछली, खाद्य उत्पाद, मक्खन और घी, चीनी, मिठाइयाँ, चॉकलेट और कोको पाउडर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, नूडल्स, बिस्कुट, माल्ट एक्सट्रेक्ट (कोको रहित), जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे और फलों के पेस्ट, सूखे मेवे, फलों के रस और नारियल पानी पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
बालों के तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम और लोशन, आफ्टरशेव, सामान्य टेबलवेयर और किचनवेयर, बच्चों की दूध की बोतलें, प्लास्टिक के मोती, मोमबत्तियाँ, छाते, सिलाई मशीन और उसके पुर्जे, सूती और जूट के हैंडबैग, और शिशु नैपकिन और डायपर पर भी कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
एयर कंडीशनर की कीमतों में भी कमी आई है।
एसी, जिन पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब 18% कर दिया गया है। डिशवॉशर, एलईडी और एलसीडी टीवी, मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा।
वाणिज्यिक वाहनों पर कर में कमी
वाहन कर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। टायर, छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक, रोइंग बोट और साइकिल पर जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है।
इन प्रोडक्ट्स पर बढ़ेंगे रेट्स
जहां एक ओर जीएसटी की नई दरें लागू होने से कई प्रोडक्ट्स के दाम घटे हैं, वहीं कई आइटम्स के दाम बढ़ गए हैं. सिन गुड्स यानी सिगरेट, सिगार, तंबाकू और शराब जैसे आइटम्स पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा. इसके अलावा विलासिता वाले सामानों पर भी टैक्स बढ़ाया गया है. कैसिनो, रेस क्लब एंट्री फीस, सट्टेबाजी और जुआ एप पर टैक्स बढ़ाकर 28 से 40 फीसदी कर दिया गया है. वहीं कार्बोनेटेड वाटर, कैफीन पेय पदार्थ पर भी 40 फीसदी टैक्स हो गया है. हाईब्रिड कारें, रेसिंग कार, 350 सीसी से ज्यादा वाली बाइक्स पर भी 40 फीसदी जीएसटी हो गया है.
