राजनीति

छत्तीसगढ़ की 11 पार्टियों का पंजीयन रद्द, चुनाव आयोग ने दी 30 दिन की मोहलत

भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ की 11 राजनीतिक पार्टियों का पंजीयन रद्द कर दिया है। आयोग ने इन दलों को अपने फैसले के खिलाफ पक्ष रखने या चुनौती देने के लिए 30 दिन का समय दिया है। यह कार्रवाई उन गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों (RUPP) पर हुई है, जो पिछले छह साल में एक भी चुनाव नहीं लड़े।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी दल लगातार छह वर्ष तक चुनाव में भाग नहीं लेता है तो उसका पंजीयन रद्द किया जा सकता है। साथ ही, दलों को अपने नाम, पता, पदाधिकारियों की जानकारी और किसी भी बदलाव की सूचना समय पर आयोग को देना अनिवार्य है।

जून 2025 में चुनाव आयोग ने देशभर में 345 आरयूपीपी की जांच कराई थी। इसमें से 334 दल नियमों का पालन नहीं करते पाए गए। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें सूची से हटा दिया गया। अब देश में 2854 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों में से 2520 शेष रह गए हैं।

आयोग का कहना है कि यह कदम चुनावी प्रणाली को पारदर्शी और दुरुस्त बनाने की सतत रणनीति का हिस्सा है।

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