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रायपुर। मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 50 फीसदी क्षमता के साथ उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है. इसके लिए पृथक से सम्बंधित विभाग द्वारा रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाई जाएगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से नए गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं.
बता दें कि प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ़्तार को देखते हुए इससे पहले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एक तिहाई क्षमता के साथ बुलाए जाने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें संशोधन करते हुए अब 50 फीसदी क्षमता के साथ कर्मचारियों को बुलाया गया है.