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सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा समस्त मैदानी कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों की सुबह 10 से शाम 5ः30 बजे तक उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज मंत्रालय महानदी भवन से समस्त संभागायुक्त तथा समस्त कलेक्टर एवं दंडाधिकारी को इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि शासकीय कार्यालयों हेतु माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भांति सभी शनिवार को अवकाश घोषित करते हुए सप्ताह में 5 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं।
साथ ही राज्य के मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु समय को परिवर्तित करते हुए कार्यावधि सुबह 10ः00 बजे से शाम 5ः30 बजे तक निर्धारित की गई है।