सरकार अब क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को भी जीएसटी (GST) के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। सरकार माल एवं सेवा कर कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी को वस्तुओं या सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करने पर काम कर रही है, ताकि लेनदेन के पूरे मूल्य पर टैक्स (Tax) लगाया जा सके। इस समय सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज (Crypto Exchange) द्वारा दी जाने वाली सेवा पर 18 फीसद जीएसटी लगाया जाता है और इसे वित्तीय सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
जीएसटी अधिकारियों का विचार है कि क्रिप्टो किसी लॉटरी, कैसीनो, सट्टेबाजी, जुआ, घुड़दौड़ के समान हैं, जिनके पूरे मूल्य पर 28 फीसद जीएसटी लागू है। इसके अलावा सोने (Gold) के मामले में पूरे लेनदेन मूल्य पर तीन फीसद जीएसटी लगाया जाता है।एक अधिकारी ने कहा, ‘क्रिप्टोकरेंसी पर जीएसटी लगाने के संबंध में स्पष्टता जरूरी है और हम विचार कर रहे हैं कि क्या इसे पूरे मूल्य पर लगाया जाना चाहिए, और क्या क्रिप्टोकरेंसी को वस्तुओं या सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अगर क्रिप्टोकरेंसी के पूरे लेनदेन पर जीएसटी लगाया जाता है, तो यह दर 0.1 से एक फीसद के बीच हो सकती है। अधिकारी ने ‘टैक्स की दर पर चर्चा शुरुआती चरण में है, चाहे यह 0.1 फीसद हो या एक फीसद। पहले वर्गीकरण पर निर्णय को अंतिम रूप देना होगा और फिर दर पर चर्चा की जाएगी।