रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में ऐसा मामला पहली बार देखने को सामने आया है, जब नूतन स्कूल, टिकरापारा, रायपुर के मतदान केंद्र रुम नम्बर 4 में मतदाता शबाना परवीन, पति मोहम्मद नईम अहमद, निवासी शहीद राजीव पाण्डे वार्,ड संजय नगर रायपुर अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करने पहुंची तो पता चला कि उसके नाम का किसी और ने वोट डालकर चला गया है ।
मतदाता के द्वारा शिकायत के बाद तुरंत ही अधिकारियो ने उन्हें मतदान करने के लिए बेल्ट पेपर दिया गया, जिसके द्वारा मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया ।
फर्जी वोटिंग से बचने के लिए चुनाव आयोग विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है, जैसे कि वोटर आईडी चेक करना, बायोमेट्रिक सत्यापन, और सीसीटीवी कैमरों का उपयोग। अगर किसी को फर्जी वोटिंग का संदेह होता है, तो वह चुनाव अधिकारियों से संपर्क कर सकता है ताकि उचित जांच हो सके ।
अगर आपके साथ दक्षिण चुनाव में ऐसा हुआ है कि आपके मत का इस्तेमाल किसी और ने कर दिया है, तो यह गंभीर मामला है और इसे तुरंत चुनाव आयोग को सूचित करना चाहिए। चुनाव में किसी और के द्वारा वोट डालना मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन है और इसे मतदान में धोखाधड़ी माना जाता है।
आप इन कदमों का पालन कर सकते हैं:
1. चुनाव अधिकारी से संपर्क करें: मतदान केंद्र पर उपस्थित अधिकारी या प्रेक्षक को इस मुद्दे के बारे में सूचित करें।
2. शिकायत दर्ज करें: चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करें। आप लिखित में शिकायत देकर यह स्पष्ट कर सकते हैं कि आपके मत का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है।
3. वोटर हेल्पलाइन: चुनाव आयोग की वोटर हेल्पलाइन (टोल-फ्री) पर संपर्क करें। वहाँ पर यह मामला दर्ज करवा सकते हैं।
4. एफआईआर दर्ज कराएं: यदि जरूरत हो तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं।
5. डुप्लीकेट वोट का दावा: कई राज्यों में, इस तरह के मामलों में डुप्लीकेट वोट का दावा करने का भी अधिकार है ।