

शहर के बड़े शॉपिंग मॉल की पार्किंग अवैध घोषित कर दी गई है यानी मॉल के पास अब अधिकार नहीं है कि वो आपसे किसी तरह की पार्किंग की वूसली करें। पार्किंग से जुड़े एक केस में उपभोक्ता फोरम ने ये निर्देश जारी किया है।
रायपुर के पुराना विधानसभा रोड स्थित एक मॉल में लोगों से पार्किंग की वसूली अवैध है। दरअसल ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये राज्य उपभोक्ता फोरम के आदेश में के गई टिप्पणी है। जिला उपभोक्ता फोरम ने साफ कहा है कि मॉल परिसर में पार्किंग सुविधा जनता के लिए जरूरी है और इसके लिए अलग से शुल्क लेना अवैध है। इसके बावजूद शहर के कई मॉल्स में अब भी 10 से 30 रुपए तक की वसूली जारी है।
फोरम ने शिकायतकर्ता वकील अंजिनेश शुक्ला के मामले में मॉल प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि पार्किंग पूरी तरह मुफ्त की जाए। साथ ही शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपए मुआवजा देने और 5 हजार रुपए कानूनी खर्च के तौर पर दिया जाए।
इस तरफ उपभोक्ता न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मॉल प्रबंधन इस तरह से पार्किंग नहीं वसूल सकता। मगर दूसरी तरफ मॉल में आने वालों से पार्किंग की वूसली जारी है।